UPI से गलत अकाउंट में भेज दिए हैं पैसे, जानें- कैसे और कहां करें शिकायत

27 Oct, 2024

Gaurav Barar

आज के डिजिटल दौर में कहीं भी पैसे भेजना और मंगवाना काफी आसान हो गया है.

अब लोग कहीं भी जाने से पहले कैश निकालने या बैंक जाने के बारे में नहीं सोचते.

QR कोड स्कैन कर दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेजे जा सकते हैं.

हालांकि, इसी दौरान कई बार जल्दबाजी या लापरवाही में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. 

ऐसे में कुछ तरीके अपनाकर आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं.

RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर आपने गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो ये 48 घंटे के अंदर रिफंड हो सकते हैं.

सबसे पहले उनसे संपर्क करें जिनके अकाउंट में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं.

इसके अलावा आपका जिस बैंक में अकाउंट है, वहां संपर्क करें.

टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं.

पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर / सपोर्ट पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

आप NPCI के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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