होमवर्क का बोझ कम करने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में बना नया कानून, जानें क्या है खास

अमेरिका के कैलिफोर्निया में बुधवार (2 जनवरी) को छात्रों पर होमवर्क का मानसिक तनाव कम करने लिए एक नया कानून पारित किया गया है, इसका कानून का उद्देश्य छात्रों पर होमवर्क के बोझ कम करना है.

Updated Date:January 2, 2025 7:01 AM IST

By Shivani sharma Edited By Shivani Sharma

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अमेरिका के कैलिफोर्निया में छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने लिए एक नया कानून पारित किया गया. इस कानून को लाने का मकसद छात्रों पर होमवर्क के बोझ को कम करना है. ये कानून  1 जनवरी 2025 से अमेरिका में लागू हो गया है. बता दें कि  कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने साल 2024 के सितंबर महीने में इस कानून को मंजूरी दी थी.

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इस कानून का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है और होमवर्क में स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करना है. बता दें कि इस विधेयक को कैलिफोर्निया की प्रांतीय असेम्बली सदस्य पिलर शियावो ने सबसे पहले पेश किया था. उनके मुताबिक  ज्यादातर छात्र, जैसे उनकी बेटी सोफिया जॉनसन, अक्सर भारी होमवर्क की वजह से तनाव महसूस करती थी. इस कानून का उद्देश्य शैक्षिक समानता और होमवर्क की प्रभावशीलता को सुधारना है.

होमवर्क पर प्रतिबंध नहीं लगाता ये कानून

कैलिफोर्निया का ये कानून होमवर्क पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाता. इसकी बजाय, ये स्थानीय शैक्षिक एजेंसियों (एलईए) को हर कक्षा स्तर के लिए होमवर्क नीतियां बनाने और नियमित रूप से अपडेट करने की जिम्मेदारी देता है. इसके लिए, कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग 1 जनवरी 2026 तक दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि स्कूल जिलों को एक केंद्रीकृत संसाधन मिल सके.

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होमवर्क कानून को लेकर माता-पिता चिंतित

एकतरफ जहां अमेरिका के  कैलिफोर्निया में लाए गए इस नए कानून का सब लोग समर्थन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षक और अभिभावक इसको लेकर चिंतित हैं कि इस कानून से शैक्षणिक मानक प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, इसके समर्थकों का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य होमवर्क को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे अधिक सहायक और छात्रों की भलाई के अनुसार बनाना है. ताकि बच्चों पर किसी भी तरह का कोई भार न आए और वो मानसिक तनाव से दूर रह सकें.

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                                                                             (Source - IANS)

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Published Date:January 2, 2025 7:01 AM IST

Updated Date:January 2, 2025 7:01 AM IST